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बलिया: चोरी की दो बाइक बरामद, दो युवक गिरफ्तार
![बलिया: चोरी की दो बाइक बरामद, दो युवक गिरफ्तार](https://www.parakhkhabar.com/media-webp/2023-07/image_870x_64a7f7767b234.jpg)
Ballia News: पुलिस अधीक्षक एस आनंद के आदेश के अनुपालन में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के दो आरोपियों को चोरी की दो बाइक के साथ गिरफ्तार किया है।
Ballia News: पुलिस अधीक्षक एस आनंद के आदेश के अनुपालन में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के दो आरोपियों को चोरी की दो बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी से बांसडीहरोड थाने में दर्ज चोरी की एक घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत पाबंद कर चालान न्यायालय भेज दिया।
पकड़े गये व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम सुधाकर कुँवर उर्फ दीपक पुत्र सुबाष कुँवर उर्फ ओम प्रकाश कुँवर (निवासी सिंगही थाना सहतवार बलिया) बताया। उसके कब्जे से बाइक यूपी 60 डब्ल्यू 0745 हीरो सुपर स्प्लेंडर ब्लैक रंग बरामद किया गया। एप से जांच की गई तो गाड़ी का चेसिस नं. MBLHA 10A 6EHC 37647 और इंजन नंबर HA 10 EHC 41889 मिला। इस वाहन का मालिक मासूमपुर बलिया निवासी दीनानाथ वर्मा का पुत्र संजीव कुमार वर्मा है। चेचिस नं. MBLJAR 035 K 9A 02537 से चेक किया गया तो इंजन नं. जेए 05 ईजीके 9ए 01278 एवं मूल रजि. संख्या यूपी 60 एएल 6514 तथा वाहन स्वामी राजेश कुमार चौरसिया पुत्र रामदेव प्रसाद चौरसिया (निवासी सुरेमनपुर उर्फ पिपरपाती रघुनाथपुर बलिया) का होना पाया गया। पुलिस ने संबंधित बाइकों के कागजात मांगे, लेकिन वह दिखाने में असमर्थ रहे।
बाइक चोरी का मामला राजेश कुमार चौरसिया पुत्र रामदेव प्रसाद चौरसिया ने 21 दिसंबर 2022 को बांसडीह रोड थाने में दर्ज कराया था. दूसरे ने अपना नाम अवधेश गिरि पुत्र रामदेव गिरि (निवासी महराजपुर थाना सहतवार बलिया) बताया। उसके कब्जे से बाइक यूपी 60 एफ 7752 हीरो स्प्लेंडर प्रो ब्लैक रंग बरामद किया गया। एप से जांच की गई तो गाड़ी का चेसिस नं. 05 ई 16सी 04552 एवं इंजन नं. 05 ई 15 एम 03917 तथा वाहन स्वामी मनोज राम पुत्र बंका राम (निवासी बहादुरपुर कारी गड़वार बलिया) है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बताया कि हम लोग जिले के कई जगहों से वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं. बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उनके चेसिस नं. इसके बदले फर्जी दस्तावेज तैयार कर आसपास के जिलों और बिहार प्रांत में छह से दस हजार रुपये में बेच देते थे।