Ballia News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये जुर्माना, न भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता से संभव हुआ।

मामला थाना नगरा के मुकदमा संख्या 245/2020 से संबंधित है, जिसमें सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।

यह भी पढ़े - बलिया में पुलिस विभाग में फेरबदल, एसपी ने 30 पुलिसकर्मियों को दी नई तैनाती

दोषियों के नाम और सजा

1. धर्मेंद्र यादव उर्फ गुड्डू यादव (पुत्र रमाकांत यादव)

2. जितेंद्र यादव (पुत्र अच्छे लाल यादव)

दोनों अलावलपुर, थाना सुखपुरा, बलिया के निवासी हैं।

  • उम्रकैद की सजा
  • प्रत्येक को 20,000 रुपये का जुर्माना
  • जुर्माना न भरने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर यह निर्णय सुनाया गया।

खबरें और भी हैं

Latest News

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला एबीआरएसएम का प्रतिनिधिमंडल, TET पर रखी शिक्षकों की चिंता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला एबीआरएसएम का प्रतिनिधिमंडल, TET पर रखी शिक्षकों की चिंता
नई दिल्ली। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात...
अलग-अलग तिथियों में निरस्त रहेंगी कई मेला विशेष ट्रेनें, बलिया रूट की गाड़ियां भी शामिल
उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम के प्रशिक्षक बने अनूप राय, बलिया में खुशी की लहर
यूपी–बिहार बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई: बलिया पुलिस ने 17.70 लाख की शराब पकड़ी, चालक फरार
बलिया में दर्दनाक हादसा: पैर फिसलने से गड्ढे में डूबा मासूम, गांव में शोक
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.