Ballia News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये जुर्माना, न भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता से संभव हुआ।

मामला थाना नगरा के मुकदमा संख्या 245/2020 से संबंधित है, जिसमें सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया।

यह भी पढ़े - एडीएम ने रात में रैन बसेरों का किया निरीक्षण, कड़ाके की ठंड में बलिया की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

दोषियों के नाम और सजा

1. धर्मेंद्र यादव उर्फ गुड्डू यादव (पुत्र रमाकांत यादव)

2. जितेंद्र यादव (पुत्र अच्छे लाल यादव)

दोनों अलावलपुर, थाना सुखपुरा, बलिया के निवासी हैं।

  • उम्रकैद की सजा
  • प्रत्येक को 20,000 रुपये का जुर्माना
  • जुर्माना न भरने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर यह निर्णय सुनाया गया।

खबरें और भी हैं

Latest News

Azamgarh News: आजमगढ़ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, दो गिरफ्तार, एक घायल; एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार Azamgarh News: आजमगढ़ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, दो गिरफ्तार, एक घायल; एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार
आजमगढ़। थाना फूलपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा...
मऊ में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, परिजनों का दावा, नशे की हालत में था
आईटीए 2025 में ‘बेस्ट शो – ड्रामा’ जीतने पर सोनाली बेंद्रे ने की सोनी सब के ‘इत्ती सी खुशी’ की सराहना; मुख्य कलाकार सुम्बुल तौकीर ने बताया इसे सच्ची कहानी कहने की जीत
देवरिया में लापता पालतू बिल्ली पर 10 हजार का इनाम, 20 दिसंबर से नहीं मिला सुराग
जाते-जाते 2025 देगा बलिया के युवाओं को नौकरी का मौका, साक्षात्कार से होगा चयन
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.