बलिया के 15 हजार कबाड़ वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा

परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को अधिसूचना मोटर वाहन नियम 2021 तय की थी.

बलिया में कबाड़ नीति लागू होने जा रही है जिसके बाद बलिया में कबाड़ वाहन नजर नहीं आएंगे। एक अप्रैल को जिले में उम्र पूरी कर चुके करीब 15 हजार वाहनों को कबाड़ किया जाएगा। इन क्षतिग्रस्त वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा।

बता दें कि जिले में 50 हजार से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। इनमें से 15 हजार से ज्यादा वाहन कबाड़ की श्रेणी में आ गए हैं। इसमें 1,062 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 229 मोपेड और 4,646 कार शामिल हैं। इन वाहनों ने 15 साल का अपना निर्धारित जीवन पूरा कर लिया है। इनमें से अधिकतर वाहन प्रदूषण फैलाने के साथ हादसों को न्यौता दे रहे हैं। उम्र पूरी होने के बाद इन वाहनों का दोबारा पंजीकरण नहीं कराया गया है।

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परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को अधिसूचना मोटर वाहन नियम 2021 तय की थी. इस नियम के तहत निर्धारित अवधि पूरी कर चुके पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जाएंगे. वहां से उन्हें स्क्रैपिंग के लिए निशाल्ट या एब्सोल्यूट सर्टिफिकेट मिलेगा।

पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद नए वाहन को लेन पर रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। नई नीति के तहत अब फिटनेस नहीं होने पर गैर-व्यावसायिक वाहन 15 साल और व्यावसायिक वाहन आठ साल ही चल सकेंगे। जिले में करीब 15 हजार वाहन नई कबाड़ नीति के दायरे में आ गए हैं, उनकी फिटनेस नहीं हो पाई है।

बलिया एआरटीओ प्रशासन अरुण कुमार राय का कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद 15 साल पूरे कर चुके वाहन स्क्रैप सेंटर में जाएंगे और पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15% की छूट और कमर्शियल वाहनों के लिए कुल टैक्स में 8 साल के लिए 10% की छूट।

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