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Bahraich News: हाईकोर्ट से भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। इससे पहले निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापसी के अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
पुलिस ने जांच के बाद सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर 22 जनवरी 2018 को एसीजेएम प्रथम, गोंडा ने समन जारी किया।
हाईकोर्ट का पूर्व निर्णय और निचली अदालत का रुख
इस मामले में 20 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि याची अपराध स्वीकार करता है तो उसे जेल की सजा देने के बजाय केवल जुर्माना लगाया जाए।
इसके बाद याची ने जिला शासकीय अधिवक्ता, गोंडा के माध्यम से मुकदमे की वापसी का अनुरोध किया, लेकिन निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याची हाईकोर्ट में पहले ही अपराध स्वीकार कर चुका है।
हाईकोर्ट का अंतिम फैसला
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए राज्य सरकार के मुकदमा वापसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को समाप्त करने का आदेश जारी किया।