शराब नीति मामले में ईडी ने आप को आरोपी बनाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार 17 मई को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल सीएम केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। इसके कुछ देर बाद ही ईडी की एक टीम दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और शराब नीति मामले में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल था। यहां जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को पूछताछ के दौरान ही अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिन यानी 01 जून तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है।

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 इसके बाद 02 जून को केजरीवाल स्वयं सरेंडर करेंगे। सुनवाई पूरी करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें हमने सुनीं। फैसला सुरक्षित रखते हैं। बावजूद इसके अधिकारों और विवादों पर गलत असर डाले बिना ही अपीलकर्ता कानून के मुताबिक जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक हफ्ते के अंदर एडिशनल नोट और डॉक्युमेंट्स दाखिल कर सकते हैं।

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