परिवहन निरीक्षक से मारपीट के दो अभियुक्तों को सजा

जयपुर। जिले के सत्र न्यायालय ने 9 साल पुराने मामले में परिवहन निरीक्षक के साथ राजकार्य के दौरान मारपीट करने और नगदी व मोबाइल छीनने के दो अभियुक्तों रोहिताश व गोपाल को 5 साल की जेल सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 14,400 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने दो अन्य आरोपी कृष्ण कुमार व दिनेश को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने बताया कि परिवहन निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी ने बगरू पुलिस थाने में 25 फरवरी, 2015 को एफआईआर दर्ज करवाई थी।

इसमें कहा कि वह अपने राजकार्य में व्यस्त था और उसी दौरान अजमेर रोड पर ठीकरिया टोल प्लाजा के पास 5-6 जनों ने उसके साथ गंभीर तौर पर मारपीट की और उसकी नगदी व अन्य सामान छीनकर भाग गए। इस हमले में उसकी नाक की हड्डी व हाथ की अंगुली भी टूट गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मेडिकल में सामने आया कि पीड़ित के शरीर पर 6 चोट आई थीं।

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वहीं अपने बचाव में आरोपियों ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है, वे ट्रक चलाते हैं और अक्सर उनकी कहासुनी आरटीओ कर्मचारियों के साथ होती रहती है। वे उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसलिए उन्हें दोषमुक्त किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले के साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर दोनों अभियुक्तों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।।

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