फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त, जांच के बाद बड़ा फैसला

उन्नाव: बांगरमऊ ब्लॉक के नेवल प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षिका प्राची कटियार के शैक्षिक अभिलेखों में नाम और जन्मतिथि में गड़बड़ी पकड़ी गई है। एसआईटी और डीएम स्तर से गठित कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसए ने शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी। साथ ही, बीईओ को शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और वेतन रिकवरी के आदेश दिए गए।

फर्जी दस्तावेजों से मिली थी नौकरी

बांगरमऊ के नसिरापुर गांव निवासी प्राची कटियार को 16 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र मिला था, और उन्होंने 17 अक्टूबर को बीएसए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद 2 नवंबर 2020 को उनकी नेवल प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में तैनाती हुई थी।

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शिकायत से खुलासा

करीब डेढ़ साल पहले, सिविल लाइन मोहल्ला निवासी सविता देवी ने गोमती नगर स्थित एसआईटी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राची कटियार असल में रत्ना कटियार पुत्री अशोक कुमार कटियार हैं और उन्होंने फर्जी अभिलेखों का उपयोग करके नौकरी प्राप्त की।

शिकायत में बताया गया कि

2003 में रत्ना नाम से बांगरमऊ के दुर्गेश्वर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हाईस्कूल पास किया (अनुक्रमांक- 0834840)।

2005 में अटवा बैक स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया (अनुक्रमांक- 0436494)।

2005-2009 तक इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से बीएससी द्वितीय श्रेणी में पास की और जन्मतिथि 20 सितंबर 1990 दर्ज कराई।

नौकरी न मिलने पर, प्राची के नाम से दोबारा परीक्षा दी गई

2011 में हरदोई के काजीपुर फरहतनगर स्थित विमला देवी रवींद्र कुमार इंटर कॉलेज से हाईस्कूल पास किया (अनुक्रमांक- 1310885)।

2013 में हरदोई के शेख अब्दुल जब्बार पब्लिक इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया (अनुक्रमांक- 0908737)।

2016 में हरदोई के कासिमपुर स्थित संतोष कुमार महाविद्यालय से स्नातक किया (अनुक्रमांक- 3049378)।

2018 में सरोसी के मनोहरलाल महाविद्यालय से बीटीसी किया (अनुक्रमांक- 181300256) और जन्मतिथि 10 अगस्त 1993 दर्ज कराई।

जांच में दोषी पाई गई शिक्षिका

एसआईटी की जांच रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2023 को डीएम कार्यालय पहुंची। इसके बाद डीएम ने एडीएम, एसपी दक्षिणी और बीएसए की टीम गठित कर जांच कराई, जिसमें फर्जीवाड़ा साबित हुआ।

बीएसए ने सेवा समाप्त की, मुकदमा दर्ज करने के आदेश

जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए संगीता सिंह ने मंगलवार को शिक्षिका की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीईओ को शिक्षिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और वेतन की रिकवरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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