सुलतानपुर: सांसद राहुल गांधी के मामले में सुनवाई 27 मई को

सुलतानपुर: विधानसभा चुनाव के दौरान बैंगलोर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के प्रेसवार्ता के दौरान तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपित  कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल के मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष के वकील ने राहुल गांधी की तरफ से हाजिरी माफी दी ।   

परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया  एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट रिक्त होने के कारण मामले में राहुल गांधी के बयान दर्ज करने के लिए 27 मई की तारीख नियत की गई है। कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। मामले में राहुल गांधी की जमानत कोर्ट से हो चुकी है जिसमें मंगलवार को उनका बयान विशेष कोर्ट में दर्ज किए जाने के लिए तारीख नियत थी । बताते चले एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव के ट्रांसफर के बाद अभी तक उक्त कोर्ट का चार्ज किसी न्यायिक अधिकारी को नही मिला है।

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