Prayagraj News: बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन को लेकर राज्य को हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इसके अनुपालन में, सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें अतिक्रमण हटाने से पहले और बाद की सड़कों की तस्वीरें संलग्न की गई हैं।

राज्य के अधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। अब एक निश्चित योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए कि विशेष अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भक्त मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, मंदिर परिसर में प्रवेश और निकासी की प्रक्रिया क्या होगी, और लोगों के इकट्ठा होने के लिए कौन-सा स्थान आवंटित किया जाएगा।

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इसके अलावा, जब कोर्ट के समक्ष भीड़ प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाएगी, तो राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं, क्योंकि भीड़भाड़ वाले दिनों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के आदेश के अनुपालन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च 2025 को सूचीबद्ध कर दी है।

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