मऊ: मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने किया आत्मसमर्पण, कोर्ट ने दी जमानत

मऊ/लखनऊ। चुनाव आचार संहिता के तीन अलग-अलग मामलों में नामजद मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र व विधायक अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी ने बुधवार को विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों मामलों में उमर अंसारी के विरुद्ध कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी था। एसीजेएम ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया है। जिन्हें सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने जमानत दे दिया।

पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

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पुलिस ने विवेचना मे मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी था।

दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी।

पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

मामले में उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी है। तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी है।

अभियुक्त उमर अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि शहर कोतवाली व दक्षिण टोला थानों दर्ज इन मुकदमों में जमानत मिल गई। हेट स्पीच के मामले में 50-50 हजार के दो मुचलकों व दक्षिण टोला थाना में दर्ज मुकदमे में 20-20 हजार के दो मुचलके भरवाकर उमर अंसारी को जमानत देते हुए रिहा कर दिया गया।

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