12460 शिक्षक भर्ती : नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भर्ती में फिर फंसा कानूनी पेंच

UP News : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6470 पदों पर भर्ती के लिए पांच साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद दो चरणों में (29 दिसंबर और सात जनवरी 2024) को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए दो फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की कार्रवाई ठप हो गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था, जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था, जिन जिलों में पदों की संख्या शून्य थी। इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका दायर की थी। उधर, लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के नवंबर में जारी आदेश पर भर्ती शुरू हो गई। कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शिक्षकों को कार्यभार भी ग्रहण करा दिया, लेकिन पदस्थापन की कार्रवाई से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।

खबरें और भी हैं

Latest News

कौशांबी: स्कूल में चाकू और चापड़ लेकर पहुंची प्रधानाध्यापिका निलंबित, विभागीय जांच शुरू कौशांबी: स्कूल में चाकू और चापड़ लेकर पहुंची प्रधानाध्यापिका निलंबित, विभागीय जांच शुरू
कौशांबी: जिले के कड़ा ब्लॉक स्थित लुकिया प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका की कथित हरकत से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में...
12 अगस्त से एनएसई पर शुरू होंगे निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स के डेरिवेटिव्स
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का पहली तिमाही में 386 करोड़ रुपये मुनाफा, ग्राहकों को 4,666 करोड़ रुपये का भुगतान
'उड़ने की आशा' में 7 साल का लीप, नए लुक में नजर आएंगे कंवर ढिल्लों
बलिया ट्रिपल मर्डर केस: तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1.85 लाख रुपये का जुर्माना
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.