कानपुर : नामांतरण शुल्क में बड़ी राहत, अब केवल 5,000 रुपये देने होंगे

कानपुर। नगर निगम से किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराने में अब शहरवासियों को सिर्फ 5 हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त 1 हजार आवेदन और 500 रुपये विज्ञापन का अलग से खर्च करना होगा। कुल 6500 रुपये देकर संपत्ति का नामांतरण हो सकेगा।

बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने 1 फीसदी शुल्क को समाप्त कर एक तरह के शुल्क संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। वर्ष 2018 में नगर निगम सदन ने नई संपत्तियों (सेल डीड, गिफ्ट डीड और हिबा) के नामांतरण शुल्क कराने पर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से कुल कीमत का एक फीसद शुल्क लगा रखा है। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि प्रस्ताव को अब सदन से पास कराकर लोगों से 30 दिन में आपत्ति ली जाएगी। इसके बाद गजट जारी कर दिया जायेगा।

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विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा के सामने नई संपत्ति में डीएम सर्किल रेट एक फीसदी कम करने का प्रस्ताव रखा था। इस मामले में शासन ने सभी नगर निगम ने नामांतरण शुल्क एक रखने का शासनादेश जारी किया। इसके तहत पंजीकृत वसीयत व कानूनी वारिस के तहत 1000 वर्ग गज तक एक हजार रुपये, 1000-2000 वर्ग गज तक दो हजार रुपये, 2000-3000 वर्ग गज तक तीन हजार रुपये व 3000 वर्ग गज से अधिक में पांच हजार रुपये पांच हजार रुपये शुल्क रखा।

वहीं, खरीदी गई संपत्ति के लिए 5 लाख रुपये तक एक हजार रुपये, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक दो हजार रुपये 10 लाख से 15 लाख रुपये तक तीन हजार रुपये, 15 लाख से 50 लाख रुपये तक पांच हजार रुपये, 50 लाख रुपये से अधिक- 10 हजार रुपये (अधिकतम) तय किया। अब बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी ने फैसला दिया कि सभी संपत्तियों से नामांतरण शुल्क कुल 65 सौ रुपये ही लिया जाएगा। इसी में सबकुछ शामिल होगा। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि लागू होने में कम से कम दो माह लगेगा। लागू होने के बाद 45 दिनों में नामांतरण हो जायेगा।

इन केस में 5000 रुपये पहले से शुल्क

ओनर की मृत्यु होने, पंजीकृत वसीयत, कोर्ट ऑर्डर पर नामांतरण कराने पर अभी भी 5 हजार रुपये शुल्क लिया जा रहा है। इस मामले में सिर्फ 500 रुपये प्रकाशन का लिया जाता है।

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