झांसी जेल से रिहा हुए पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, एक माह चार दिन बाद आए बाहर

झांसी। लूट और रंगदारी के मामले में झांसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता एवं गरौठा विधानसभा से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को जमानत मिलने के बाद गुरुवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वह सीधे जेल परिसर में खड़ी कार में बैठे और बिना किसी से बातचीत किए तेजी से अपने आवास की ओर रवाना हो गए।

एमपी/एमएलए कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद जमानतदारों का सत्यापन किया गया था। गुरुवार को सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद देर शाम उनकी रिहाई संभव हो सकी। इस दौरान जेल परिसर में किसी तरह की भीड़ नजर नहीं आई और उनके समर्थकों को भी रिहाई की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई।

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गौरतलब है कि लूट और रंगदारी के मामले में पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव और उनके करीबी अनिल यादव उर्फ मामा की जमानत अर्जी 19 जनवरी को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) जितेंद्र यादव की अदालत ने मंजूर की थी। इसके बाद जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी, जो गुरुवार को पूरी हुई।

इससे पहले पुलिस ने लूट की रकम की बरामदगी के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आठ घंटे की रिमांड दी थी। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस पूर्व विधायक को मोठ क्षेत्र स्थित उनके पैतृक गांव बुढावाली लेकर गई थी, जहां से लूट के 15 हजार रुपये बरामद किए गए थे। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप भी लगाए थे।

पूर्व विधायक ने पुलिस गिरफ्तारी से बचते हुए 18 दिसंबर को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्वयं सरेंडर किया था। वह सुबह करीब 9:45 बजे बुलेट बाइक से कोर्ट पहुंचे थे और हेलमेट व मास्क लगाए हुए थे। कोर्ट में उनके अधिवक्ताओं ने सरेंडर की अर्जी दाखिल की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

करीब एक माह चार दिन बाद जेल से रिहा हुए दीपनारायण सिंह यादव की रिहाई को लेकर उनके समर्थक लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिहाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

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