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Ghazipur News: सामुहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 180 दिन में दो आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की कड़ी कैद के साथ प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
दोनो अभियुक्त वादी को देखते ही जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए वादी की सूचना पर थाना रेवतीपुर में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना दोनो आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दी और नाबालिक पीड़िता का डाक्टरी कराने के बाद न्यायालय में उसका बयान अंकित कराया और विवेचना उपरान्त दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 5 जुलाई2023 आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध 26 जुलाई 2023 को आरोप तय किया और विचारण शुरू हुए। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। आरोपियों ने भी अपनी तरफ से 3 गवाहों को पेश किया। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोनो अभियुक्तों को जेल भेज दिया।