बलिया में युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कैद, वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी

Ballia News। बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आया।

मामला वर्ष 2022 का है, जब नगरा थाना क्षेत्र के ताड़ीबड़ागांव निवासी राजा गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। नगरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (धमकी) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट संख्या-02 ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। धारा 376 के तहत कोर्ट ने उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

वहीं, धारा 506 के तहत आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 1 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इस मामले में अभियोजन अधिकारी सुधीर कुमार मिश्र ने प्रभावी ढंग से पैरवी की। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की समन्वित कार्रवाई से पीड़िता को न्याय मिल सका।

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