Ballia News: गैंग बनाकर फैला रहे थे खौफ, कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को सुनाई सात-सात साल की सजा

बलिया। करीब 14 साल पुराने एक आपराधिक मामले में बलिया की अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा गैंग बनाकर समाज में दहशत फैलाने के आरोप में दी गई है।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2011 का है। नरही थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी की तहरीर पर कोठिया गांव के निवासी तीन भाइयों—विनय उर्फ झाबर, भूलन राय और अरुण राय—के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि इन तीनों ने आपराधिक गिरोह बनाकर क्षेत्र में आतंक का माहौल बना रखा था।

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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राम कृपाल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया और सात-सात साल की सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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