बलिया : जमीन खरीद-फरोख्त में बड़ा फर्जीवाड़ा, एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

बैरिया, बलिया : तहसील बैरिया में भूमि खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले चार खरीदारों, दो गवाहों और उपनिबंधक कार्यालय बैरिया के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के आदेश पर बैरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

बैरिया थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर निवासी सुशील कुमार तिवारी ने तहरीर दी थी कि उनके खाता संख्या 65 और 33 से कुल 0.165 हेक्टेयर भूमि को 25 अप्रैल 2025 को आराधना सिंह, सरोज सिंह, रेखा सिंह और रिंकू सिंह (चारों खरीदार) के नाम बैनामा कर दिया गया। इस रजिस्ट्री में प्रवीण नारायण सिंह और प्रयाग सिंह (गवाह) की भूमिका रही। वादी का आरोप है कि यह सारा कार्य उपनिबंधक कार्यालय बैरिया की मिलीभगत से हुआ।

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सुशील तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से खरीदारों को सूचित कर दिया था कि उक्त खतौनी में अब उनका और उनकी पत्नी का नाम दर्ज है, इसलिए यह भूमि विक्रय न की जाए। इसके बावजूद पुरानी खतौनी के आधार पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करा ली गई।

इस आधार पर बैरिया पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि जरूरत पड़ी तो आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी।

वहीं, आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि विक्रेता द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जमीन की बिक्री कर दी गई, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी।

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