- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- Ballia: मनियार नगर पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Ballia: मनियार नगर पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

बलिया : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनियार नगर पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी की गिरफ्तारी पर बड़ी राहत देते हुए रोक लगा दी है.
बलिया : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनियार नगर पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी की गिरफ्तारी पर बड़ी राहत देते हुए रोक लगा दी है. मार्कशीट में हेराफेरी मामले को लेकर रितु देवी विवादों में घिर गई हैं।
आपको बता दें कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु देवी पर अपनी मार्कशीट में जन्म तिथि में हेरफेर करने का आरोप है. विपक्षी दल के प्रत्याशी की शिकायत पर बीएसए बलिया ने जांच कर उसके खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी, फर्जी कागजात सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
इस मामले पर कोर्ट ने रितु देवी को निचली अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया है. निचली अदालत उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करे और 15 दिन में फैसला सुनाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।