Ballia News: पति की हत्या में पत्नी और भतीजा दोषी, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बलिया। चार साल पुराने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में बलिया की अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पत्नी और उसके भतीजे को पति की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला उभांव थाना क्षेत्र के तेलमा जलालुद्दीनपुर गांव का है। 21 अप्रैल 2021 को गांव की एक राइस मिल के परिसर में 42 वर्षीय मानसिंह वर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला था। पहले इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी।

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इस संबंध में मृतक के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि हत्या के पीछे मानसिंह की पत्नी निर्मला और भतीजा वेदव्यास शामिल थे। दोनों के बीच अवैध संबंध थे और जब मानसिंह ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी।

मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। इसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस केस को लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि यह सजा न्याय और कानून के प्रति आमजन का विश्वास मजबूत करने वाला निर्णय है।

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