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Ballia News: नरही हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना
बलिया। नरही थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बिट्टू यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी इमलिया टोला, नारायणपुर थाना नरही, शिवमराय उर्फ करिया पुत्र उमेश राय, प्रियांशु राय पुत्र पवन राय तथा रुद्रेश राय उर्फ शिवम राय पुत्र लल्लू राय उर्फ नमोनारायण राय निवासी नारायणपुर, थाना नरही को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
न्यायालय ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जे.पी. सिंह ने प्रभावी बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी राय, जय गोविंद राय और अनिल राय ने पैरवी की।
इस फैसले के बाद क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन का परिणाम बताया।
