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Ballia News: बलिया में होली के दिन शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
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बलिया: 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को रंगों की होली का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिले में मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी का आदेश
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कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद
14 मार्च 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बलिया जिले की निम्नलिखित मादक पदार्थों की बिक्री वाली सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी देशी शराब की दुकानें, विदेशी मदिरा की दुकानें, बीयर की दुकानें, भांग और ताड़ी की बिक्री केंद्र, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी (थोक और फुटकर) दुकानें
प्रतिबंध का उल्लंघन न करें
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
Edited By: Parakh Khabar
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