Ballia News: बलिया में होली के दिन शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

बलिया: 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को रंगों की होली का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिले में मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी का आदेश

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 और आबकारी विभाग की विभिन्न नियमावलियों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़े - UP News : बरातघर पर चली कार्रवाई से आहत, बोले सरफ़राज वली ख़ाँ, “बुलडोज़र मेरे सीने पर चला है

कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद

14 मार्च 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बलिया जिले की निम्नलिखित मादक पदार्थों की बिक्री वाली सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी देशी शराब की दुकानें, विदेशी मदिरा की दुकानें, बीयर की दुकानें, भांग और ताड़ी की बिक्री केंद्र, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी (थोक और फुटकर) दुकानें

प्रतिबंध का उल्लंघन न करें

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

खबरें और भी हैं

Latest News

‘फेफना खेल महोत्सव’ की ट्रॉफी का अनावरण, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने साझा किए कार्यक्रम के महत्वपूर्ण संदेश ‘फेफना खेल महोत्सव’ की ट्रॉफी का अनावरण, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने साझा किए कार्यक्रम के महत्वपूर्ण संदेश
बलिया : भारत रत्न लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले फेफना खेल महोत्सव...
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे : निजी वीडियो वायरल और वसूली मामले में UPDA सख्त, मैनेजर समेत चार टोलकर्मी बर्खास्त; FIR दर्ज
बाराबंकी : फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल को श्रद्धांजलि, मेधावी छात्रों व समाजसेवकों को किया सम्मानित
कानपुर : नामांतरण शुल्क में बड़ी राहत, अब केवल 5,000 रुपये देने होंगे
कानपुर : मंगल भवन के दरवाजे सभी के लिए खुले, उपयोग के लिए अलग-अलग शुल्क तय
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.