Ballia News: बलिया में होली के दिन शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

बलिया: 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को रंगों की होली का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिले में मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी का आदेश

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 और आबकारी विभाग की विभिन्न नियमावलियों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़े - Azamgarh Encounter: मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद

14 मार्च 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बलिया जिले की निम्नलिखित मादक पदार्थों की बिक्री वाली सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी देशी शराब की दुकानें, विदेशी मदिरा की दुकानें, बीयर की दुकानें, भांग और ताड़ी की बिक्री केंद्र, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी (थोक और फुटकर) दुकानें

प्रतिबंध का उल्लंघन न करें

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

खबरें और भी हैं

Latest News

Ballia News : सड़क हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत, पूरे गांव में छाया मातम Ballia News : सड़क हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत, पूरे गांव में छाया मातम
बलिया : नरही थाना क्षेत्र के भरौली गोलंबर के पास नया पुल जाने वाली सड़क पर हुए भीषण हादसे में...
Prayagraj News : इंदिरा मैराथन में धावकों ने एक साथ लगाई दौड़, आयुक्त और डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ
Kanpur News : अरौल हादसे में बुझ गया दो परिवारों का चिराग, पोस्टमार्टम हाउस में चीख-पुकार, एक साथ उठीं दो चिताएं
Jaunpur News : चलती बाइक में लगी आग, एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, दोस्त भी घायल, अस्पताल में भर्ती
Lakhimpur Kheri News : बाघ के लिए लगाए गए पिंजरे में फंस गया तेंदुआ, वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ा कतर्नियाघाट जंगल में
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.