Ballia News: बलिया में होली के दिन शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

बलिया: 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को रंगों की होली का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिले में मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी का आदेश

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 और आबकारी विभाग की विभिन्न नियमावलियों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़े - Ballia News : कुएं में मिला लापता युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद

14 मार्च 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बलिया जिले की निम्नलिखित मादक पदार्थों की बिक्री वाली सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी देशी शराब की दुकानें, विदेशी मदिरा की दुकानें, बीयर की दुकानें, भांग और ताड़ी की बिक्री केंद्र, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी (थोक और फुटकर) दुकानें

प्रतिबंध का उल्लंघन न करें

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

खबरें और भी हैं

Latest News

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया दरोगा, डीलर भी गिरफ्तार; एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया दरोगा, डीलर भी गिरफ्तार; एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई
बाराबंकी। मारपीट के एक मामले में नाम बढ़ाने से रोकने के एवज में रिश्वत ले रहे बदोसरांय थाने में तैनात...
18 फरवरी को अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती : एएमसी स्टेडियम में यूपी और उत्तराखंड की भर्ती रैली
बाराबंकी शिक्षिका सुसाइड मामला : सीएम से सम्मानित शिक्षिका हेडमास्टर के तानों से टूटी, अनसुनी शिकायतें बनीं मौत की वजह
अयोध्या : मतदाता पुनरीक्षण में बदली तस्वीर, आंकड़ों ने सियासी दलों के दावों की खोली पोल
Ballia News : दिनदहाड़े पिकअप समेत गाय की छिनैती, पुलिस एक्शन मोड में
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.