बलिया: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा

रसड़ा में पुलिस की कार्रवाई, नदौली बाजार में युवती के साथ जबरन संबंध बनाने का आरोप

बलिया। बलिया जिले की रसड़ा कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विवेक भारती उर्फ छोटू पुत्र नारायण राम, निवासी कुशहा बुजुर्ग, थाना रसड़ा, जनपद बलिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में दिल्ली के विकासपुरी पश्चिम थाने से प्राप्त एफआईआर के आधार पर 27 सितंबर 2026 को रसड़ा कोतवाली में डाक के माध्यम से मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

यह भी पढ़े - Ballia News : बलिया में 12 फीट लंबे अजगर से दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग से पकड़ने की लगाई गुहार

नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाने का आरोप

पीड़िता के मुताबिक, उसके पिता ट्रैवल्स में ड्राइवर का काम करते हैं। उन्होंने उसे 19 जनवरी 2026 को ओडिशा में अपने मामा-मामी के पास रहने के लिए भेजा था। आरोप है कि वहां मामी ने छोटी-सी बात पर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने यह बात अपनी सहेली को बताई।

पीड़िता के अनुसार, सहेली ने उसे उत्तर प्रदेश चलने के लिए कहा और बताया कि यहां उसका विवेक नाम का एक परिचित है, जो आर्केस्ट्रा में काम करता है और दोनों को नौकरी दिलवा सकता है। इसके बाद पीड़िता अपनी सहेली के साथ ट्रेन से बलिया के रसड़ा क्षेत्र स्थित नदौली पहुंची।

आरोप है कि एक-दो दिन बाद विवेक नदौली बाजार स्थित किराये के कमरे पर पहुंचा और युवती के साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में एनजीओ के लोग पीड़िता को अपने साथ निर्मल छाया ले गए, जहां उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।

सूचना पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा

पुलिस के मुताबिक, डाक और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। इसी क्रम में बुधवार को उपनिरीक्षक अवनीश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और देखभाल कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि मामले में वांछित आरोपी विवेक भारती उर्फ छोटू सिंघागर घाट पर मौजूद है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(एम), 65(1), 115(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 के तहत कार्रवाई की है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अवनीश त्रिपाठी, कांस्टेबल दीपक पांडेय, इंद्रजीत गुप्ता और विपिन शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

खबरें और भी हैं

Latest News

बलिया: खाड़ी देश से इमो एप पर पति ने दिया तीन तलाक, पत्नी की तहरीर पर छह ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा बलिया: खाड़ी देश से इमो एप पर पति ने दिया तीन तलाक, पत्नी की तहरीर पर छह ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा
बलिया। शहर कोतवाली क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है। उमरगंज की रहने वाली एक महिला ने अपने...
बलिया: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा
केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी से अब 63% होगा महंगाई भत्ता
‘यादें’ में तलाक का सच आया सामने, क्या डॉ. देव और डॉ. सृष्टि को छोड़ना पड़ेगा किल्लारी गांव?
धनतेरस पर सेन्को गोल्ड एंड डायमंड्स का ‘तुमसे है ये त्योहार’ अभियान लॉन्च, कियारा आडवाणी के साथ पेश किया शगुन कलेक्शन
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.