शिक्षिका पर चाकू से जानलेवा हमला मामले में युवक को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा, लगाया जुर्माना

अयोध्या: स्कूल जा रही शिक्षिका पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। फैसला जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत से शनिवार को हुआ।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना 17 जुलाई 2020 की है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर बैरीपुर की रहने वाली शिक्षिका राजापुर सरैया प्राथमिक पाठशाला में सहायक अध्यापिका थी। वह प्रतिदिन की तरह घटना वाले दिन भी स्कूटी से स्कूल जा रही थी। विद्यालय के पहले ही घात लगाकर बैठे युवक ने उनकी स्कूटी रोक कर गिरा दिया व चाकू से उनके शरीर पर कई वार किए।

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इसकी रिपोर्ट घायल शिक्षिका के चाचा रंजीत सिंह ने चाचिकपुर थाना भीटी जिला अंबेडकरनगर निवासी सुधीर सिंह के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने अंबेडकरनगर निवासी सुधीर सिंह, विजय कुमार, चंद्रशेखर प्रजापति के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुधीर को दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि अन्य को दोष मुक्त कर दिया। वारदात के पीछे वजह यह थी कि युवक शिक्षिका से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।

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