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Vice President Resigns: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, अनुच्छेद 67(A) का किया उल्लेख

नई दिल्ली : भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्यागपत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67(A) का हवाला देते हुए कहा कि वह स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ रहे हैं और चिकित्सकीय सलाह का पालन करना उनके लिए प्राथमिकता है। उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जताया आभार
अपने पत्र में उपराष्ट्रपति ने महामहिम राष्ट्रपति के साथ मिले सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए गहरी कृतज्ञता जताई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समर्थन को “अमूल्य” बताते हुए कहा कि कार्यकाल के दौरान उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
उन्होंने कहा, “संसद के सभी माननीय सदस्यों से मिला विश्वास, स्नेह और सहयोग मेरी स्मृतियों में सदैव रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करना मेरे लिए गौरव की बात रही है।”
भारत के विकास पर जताया गर्व
धनखड़ ने अपने पत्र के अंत में लिखा कि उन्हें भारत के ऐतिहासिक परिवर्तनकाल का हिस्सा बनने और देश की प्रगति व वैश्विक उत्थान को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने देश के उज्ज्वल भविष्य पर अटूट विश्वास जताया।
क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 67(A)?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और इस्तीफे से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 67(A) के अनुसार, उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकते हैं। साथ ही यह प्रावधान भी है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक उनके उत्तराधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता।
उप राष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है और इसके बाद नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है।