नई दिल्ली : राष्ट्रपति मुर्मू ने दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी की दया याचिका ठुकराई

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में वर्ष 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 25 जुलाई 2022 से अब तक यह तीसरी दया याचिका है, जिसे राष्ट्रपति मुर्मू ने अस्वीकार किया है।

उच्चतम न्यायालय ने तीन अक्टूबर 2019 को रवि अशोक घुमारे को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा था कि आरोपी अपनी “कामुक इच्छाओं” पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने अपनी यौन लालसा को संतुष्ट करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को तोड़ दिया।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत (वर्तमान प्रधान न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो-एक के बहुमत से निर्णय देते हुए कहा था कि दोषी ने उस जीवन को “निर्दयतापूर्वक समाप्त” कर दिया, जो अभी खिलना शुरू ही हुआ था। पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि दो वर्षीय बच्ची के साथ किया गया यह अमानवीय कृत्य आरोपी की “गंदी और विकृत मानसिकता” को दर्शाता है, जो क्रूरता की भयावह तस्वीर पेश करता है।

राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी दया याचिकाओं की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रपति ने घुमारे की दया याचिका छह नवंबर 2025 को खारिज की। इससे पहले अधीनस्थ अदालत ने 16 सितंबर 2015 को उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसे जनवरी 2016 में बंबई उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।

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