Varanasi News: सिख समुदाय पर बयान मामले में राहुल गांधी पर सुनवाई, MP/MLA कोर्ट में पेश होने का आदेश, अगली तारीख 25 अगस्त तय

वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के मामले में बुधवार को वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की है।

अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, वादी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि धारा 173(4) के तहत विपक्षी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगली तारीख को इस पर दोबारा बहस होगी।

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गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत में सिख समुदाय से संबंधित एक बयान दिया था। इस पर तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की थी। पहले यह याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में दाखिल की गई थी, लेकिन बाद में खारिज कर दी गई। इसके बाद मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की, जिसे 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया था। इसी मामले में अब 25 अगस्त को एमपी/एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

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