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रामपुर: किशोरी से दुष्कर्म करने में आरोपी को 20 साल की कैद, एडीजे छह की कोर्ट का मामला
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रामपुर: किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे छह की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। स्वार थाने के पैरोकार ने भी आरोपी को सजा दिलाने में काफी मेहनत की है।
जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवचेना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एडीजे छह की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी राबेट को 20 साल की कैद और 22 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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