Prayagraj News: केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ में हुई। याचिका पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई थी। इससे पहले उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी, जिसे वापस लेकर अब पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है।

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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से 'मध्यमा' की डिग्री प्राप्त की, जो कि विधिसम्मत नहीं है। आरोप है कि इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप का आवंटन मिला और उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जो प्रथम दृष्टया दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अधिवक्ता ने मांग की कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। कोर्ट ने पहले दाखिल की गई धारा 482 के अंतर्गत याचिका की पत्रावली भी तलब की है। अब इस मामले में निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

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