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UP News: यमुना एक्सप्रेस-वे का 41 किमी हिस्सा 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित, धरना-प्रदर्शन पर रोक
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक्सप्रेस-वे के 0 से 41 किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित कर दिया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मई के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे देश के प्रमुख मार्गों में शामिल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से यातायात प्रभावित होने और यात्रियों को परेशानी होने की आशंका रहती है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश के संबंध में जनजागरूकता अभियान भी शुरू किया है। एक्सप्रेस-वे के प्रमुख स्थानों, पुलिस कार्यालयों और थाना परिसरों में सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे का लगभग 41 किलोमीटर हिस्सा गौतमबुद्धनगर जिले में आता है और इस पूरे क्षेत्र में 'नो प्रोटेस्ट जोन' का आदेश प्रभावी रहेगा। आदेश के पालन की निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
