यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी चुनाव की तारीख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे और अगली सुनवाई पर चुनाव की संभावित तिथि बताने का निर्देश दिया है।

मामला राज्य सरकार के उस आदेश से जुड़ा है, जिसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें ही संबंधित ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस आदेश को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता ओमप्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव के लिए गठित समर्थित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई, 10 जुलाई को अदालत में पेश की जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करना कानून की मंशा के विपरीत है। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के लिए गठित ओबीसी आयोग छह माह में अपनी रिपोर्ट देगा।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क पर संतोष नहीं जताया और सरकार को अगली सुनवाई पर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी पंचायत चुनाव की संभावित तिथि बताने को कहा है।

गौरतलब है कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कार्यक्रम तय किए जाने की बात कही जा रही थी। अब हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों की भूमिका पर नजरें टिकी हैं।मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

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