यूपी के शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, तबादले के आदेश जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में तैनात 1.42 लाख शिक्षामित्रों को नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षामित्र अब अपने मूल विद्यालय या समीप के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। लंबे समय से इसकी मांग कर रहे शिक्षामित्रों के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।

तबादले के नियम

शासनादेश के अनुसार

1. पुरुष शिक्षामित्र और अविवाहित महिला शिक्षामित्र:

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  • वे वर्तमान विद्यालय में तैनात रह सकते हैं या
  • मूल विद्यालय में स्थानांतरण का विकल्प चुन सकते हैं।
  • यदि मूल विद्यालय में पद रिक्त नहीं है, तो ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, या वार्ड के किसी अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर स्थानांतरण का विकल्प मिलेगा।

2. विवाहित महिला शिक्षामित्र

  • वे वर्तमान विद्यालय, मूल विद्यालय, या अपने पति के निवास स्थान (निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) के नजदीक स्थित प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद पर स्थानांतरण का विकल्प चुन सकती हैं।
  • जो शिक्षामित्र वर्तमान विद्यालय में बने रहने का विकल्प देंगे, उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

स्थानांतरण प्रक्रिया

  • जिला स्तरीय समिति आवेदन पत्रों की जांच करेगी।
  • निर्धारित नियमों, भारांक, और रिक्तियों के आधार पर स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया पूरी होगी।
  • यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), लखनऊ द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी

  • मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे विद्यालयों की पहचान की जाएगी जहां शिक्षामित्र कार्यरत नहीं हैं।
  • प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और कंपोजिट विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में दो रिक्त पद चिन्हित किए जाएंगे।
  • जहां पहले से एक शिक्षामित्र तैनात है, वहां एक अतिरिक्त रिक्ति बनाई जाएगी।

यह कदम शिक्षामित्रों को उनके कार्यस्थल के चयन में अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करेगा।

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