Kasganj News: किशोरी से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दिए FIR दर्ज कर जांच के आदेश

कासगंज। सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने सिढ़पुरा थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अमांपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी गांव के बाहर टहल रही थी, तभी सिढ़पुरा क्षेत्र के ढूंढरा गांव निवासी भूपेंद्र वहां पहुंचा। उसने बच्ची को उसके पिता के काली नदी के पास एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर बाइक पर बैठाया और सिढ़पुरा-करतला रोड स्थित काली नदी पुल के पास ले गया।

वहां पहले से मौजूद भूपेंद्र के तीन साथी—सूर्यकांत, शेर सिंह और जोगिंदर (सभी ढूंढरा गांव निवासी)—ने लड़की को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के बाद, पीड़िता के पिता ने अधिवक्ता केशव मिश्रा के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

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