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Kanpur News: दोस्त की हत्या में महिला समेत दो को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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कानपुर। अपर जिला न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मुंशीलाल व रानी देवी ने वीरेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को उर्सला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस जांच और कोर्ट का फैसला
मामले की विवेचना के दौरान पवन गुप्ता का नाम भी सामने आया, क्योंकि वह मृतक वीरेंद्र सिंह का परिचित था।
- पुलिस ने पवन गुप्ता को भी आरोपी बनाया।
- मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुंशीलाल की मौत हो गई।
- कोर्ट ने रानी देवी और पवन गुप्ता को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
- दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद डिमरी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाहों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई।
Edited By: Parakh Khabar
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