Kanpur News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

कानपुर: कानपुर के राजापुरवा क्षेत्र में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि 13 नवंबर 2023 को दोपहर करीब 3 बजे उनकी बेटी पड़ोसी मदन मिश्रा के घर टीवी देखने गई थी। इसी दौरान मदन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने रोते हुए घर लौटकर अपनी मां को आपबीती सुनाई।

यह भी पढ़े - बलिया की बेटी डॉ. रिंकी पाठक की पुस्तक हिन्दी साहित्य और विविध विमर्श का लोकार्पण

जब परिजनों ने आरोपी के घर जाकर विरोध जताया तो उसने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। सरकारी वकील सुशील वर्मा ने बताया कि अदालत ने मदन को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

हत्या के प्रयास में दोषी को पांच साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 18 राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

वादी जितेंद्र कुमार ने महाराजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 मई 2015 को शाम 4:30 बजे अवधेश कुमार और महेंद्र कुमार ने उन पर हमला किया था। अवधेश ने बांका (धारदार हथियार) से सिर पर वार किया। जब उनकी मां बीच-बचाव करने आईं तो उन पर भी हमला किया गया।

पुलिस ने अवधेश कुमार और महेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवधेश कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया, जबकि महेंद्र कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

खबरें और भी हैं

Latest News

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.