हरदोई: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

हरदोई। जिले की एक अदालत ने चार साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को यह जानकारी एक अधिवक्ता ने दी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज ने कमलेश नामक आरोपी को कुल्हाड़ी से पत्नी कांति की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने कमलेश को आजीवन कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के चचरापुर गांव का है। वहां के निवासी रामकिशन ने अपनी बेटी कांति की शादी सुरसा क्षेत्र के पनुवावर गांव निवासी कमलेश के साथ की थी। रामकिशन ने 11 दिसंबर 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि 10 दिसंबर की रात उसके दामाद कमलेश ने कुल्हाड़ी से कांति की गर्दन काटकर हत्या कर दी।

रामकिशन ने आरोप लगाया कि कमलेश ने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए पत्नी की बलि दी। जांच में खुलासा हुआ कि कमलेश फाइलेरिया से पीड़ित था और उसने पहले भी कई बार सूअर की बलि दी थी। कमलेश खुद को ‘सर्वनाशनी देवी’ का पुजारी बताता था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। इन सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कमलेश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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