बलिया में महायोजना–2031 का उल्लंघन पड़ेगा भारी: हरित बेल्ट व ददरी मेला क्षेत्र में प्लाटिंग–निर्माण से बचें

बलिया। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया कि जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 को शासन द्वारा 23 जुलाई 2024 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस महायोजना के तहत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि महायोजना–2031 के नियमों का सख्ती से पालन करें।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासन की स्वीकृति के बाद 26 सितंबर 2024 को महायोजना–2031 से संबंधित नियमों और शर्तों को कार्यालय के नोटिस बोर्ड और एनआईसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक अवलोकन के लिए जारी किया गया था। इसके बावजूद कुछ लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंडों की बिक्री और भवन निर्माण करा रहे हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।

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प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति हरित बेल्ट, ददरी मेला क्षेत्र या बाढ़ क्षेत्र में प्लाटिंग अथवा भवन निर्माण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आरबीओ एक्ट की धारा-10 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अवैध रूप से किए गए निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा।

नगर प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड की खरीद या निर्माण कार्य से पहले महायोजना–2031 के प्रावधानों की जानकारी अवश्य लें। नियमों का पालन कर ही प्लाटिंग या निर्माण कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा 

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