बलिया में महिला पर जानलेवा हमला, पिता-पुत्र समेत आठ आरोपी गिरफ्तार

बलिया : बैरिया थाना पुलिस ने एक महिला पर प्राणघातक हमला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्र समेत आठ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, बैरिया थाने पर प्राप्त तहरीर में आरोप लगाया गया था कि छोटू पुत्र तहुवर हासमी, साहेब पुत्र तहुवर हासमी (निवासी वार्ड संख्या-13, थाना बैरिया) तथा चार-पांच अज्ञात लोगों ने वादी की माता पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से जान से मारने की नीयत से हमला किया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

यह भी पढ़े - 18 जनवरी से चलेगी डिब्रूगढ़–गोमतीनगर–डिब्रूगढ़ अमृत भारत एक्सप्रेस जानिए रूट, समय-सारणी और खासियतें

जांच के दौरान तहुवर हासमी पुत्र हाफिजुद्दीन हासमी, छोटू अली पुत्र तहुवर हासमी, साहेब अली पुत्र तहुवर हासमी (निवासी चम्पासती, थाना बैरिया), दानिस पुत्र मनउवर, सहजाद उर्फ मिस्टर पुत्र भुषन, आरिफ पुत्र स्व. जाकिर, राजा पुत्र इकबाल (निवासी मोची टोला, थाना बैरिया) तथा मुराद पुत्र गोगा (निवासी रकबा टोला, थाना बैरिया) के नाम सामने आए। साक्ष्यों के आधार पर पहले से दर्ज मुकदमे में धारा 324(4)/333 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बैरिया पुलिस टीम के उपनिरीक्षक नीरज कुमार वर्मा और आनंद मोहन उपाध्याय हमराहियों के साथ चम्पासती क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल सुनील यादव, सतीश कुमार दूबे, शिवप्रकाश सिंह, कांस्टेबल संदीप पांडेय, आशीष यादव तथा महिला आरक्षी जया गोस्वामी शामिल रहीं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 109, 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत चालान कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है।

खबरें और भी हैं

Latest News

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.