Ballia News : 6 वर्षीय बालिका से टेम्पो में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 साल की सजा

बलिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है।

घटना 25 मई 2021 की है, जब आरोपी मुहम्मद राजा पुत्र जुमादीन मियां, निवासी ग्राम मधुबनी, थाना बैरिया, ने एक 6 वर्षीय बच्ची को टेम्पो में ले जाकर दुष्कर्म किया था। अगले दिन बच्ची के पिता ने 26 मई 2021 को थाना बैरिया में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पुलिस और अभियोजन विभाग की तत्परता से यह मामला निर्णायक परिणाम तक पहुंचा

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