Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

बलिया। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी दिनेश कुमार बनवासी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

यह मामला वर्ष 2022 का है। पीड़िता की मां ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया था कि दिनेश ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और दुष्कर्म किया।

यह भी पढ़े - बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा : मोबाइल पर बात कर रहे युवक को रौंदा, शव को रातभर कुचलते रहे वाहन

अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 12 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, अपहरण की धारा 363 में पांच साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 में सात साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन धाराओं में जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी से यह फैसला संभव हो सका। इस प्रकरण में एडीजीसी देवनारायण पांडेय ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा।

खबरें और भी हैं

Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.