Ballia News: हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड

बलिया: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना सहतवार में वर्ष 2017 में दर्ज धारा 302 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर (निवासी सिंगही, थाना सहतवार, बलिया) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम, बलिया ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अभियुक्त की पूर्व की जेल अवधि होगी समायोजित

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को न्यायालय ने सजा में समायोजित करने का निर्णय लिया है।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी

इस मामले में अभियोजन अधिकारी डीजीसी विजय शंकर पांडेय की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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