Ballia News : बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर सख्त हुए डीएम, BEO को सौंपी जिम्मेदारी

बलिया: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे विद्यालयों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को स्पष्ट निर्देश देते हुए ऐसे अवैध स्कूलों को तत्काल बंद कराने और आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया है।

डीएम ने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009, शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देशों, IGRS पोर्टल, जनसुनवाई और समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी भी शिक्षा क्षेत्र में बिना मान्यता के कोई विद्यालय संचालित पाया गया, तो संबंधित BEO को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।

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जिलाधिकारी ने कहा कि अधिनियम की धारा 18 के तहत, बिना मान्यता के स्कूल संचालन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत राज्य सरकार इस व्यवस्था को लागू कर चुकी है। इसके तहत बिना मान्यता कोई भी विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता, और ऐसा करने वालों पर विधिसम्मत दंड भी लगाया जाएगा।

खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित अवैध स्कूलों की पहचान कर तत्काल बंद कराएं और आर्थिक दंड की वसूली सुनिश्चित करें। साथ ही कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट डीएम, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएं।

यह आदेश जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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