- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- बलिया
- Ballia News : गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा
Ballia News : गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा
On

बलिया (उत्तर प्रदेश): जिले की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक पांच साल पुराने मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया।
घटना के बाद पुलिस ने गांव के ही चार सगे भाइयों अनिल कुमार, बृजेश कुमार, विक्की कुमार, मनोज कुमार, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जानकारी दी कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को दोषी करार दिया और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
खबरें और भी हैं
Ballia News : सड़क हादसे में युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम
By Parakh Khabar
Ballia News : करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत, इलाके में पसरा मातम
By Parakh Khabar
Latest News
31 Jul 2025 06:28:37
बलिया। ‘हिन्दुस्तान ओलंपियाड’ के पिछले सत्र का परिणाम घोषित होने के बाद जिले की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने...
स्पेशल स्टोरी
01 Jun 2025 09:23:11
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग जंगली जानवरों जैसे शेर और...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.