Ballia News : गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा

बलिया (उत्तर प्रदेश): जिले की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक पांच साल पुराने मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 26 जून 2020 का है, जब रसड़ा थाना क्षेत्र के मंदा गांव में पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान गांव के कन्हैया राम पर चार सगे भाइयों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल कन्हैया राम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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घटना के बाद पुलिस ने गांव के ही चार सगे भाइयों अनिल कुमार, बृजेश कुमार, विक्की कुमार, मनोज कुमार, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जानकारी दी कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को दोषी करार दिया और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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