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Ballia News : पाक्सो मामले में आरोपी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
बलिया : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पाक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर नियमानुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-08, बलिया में हुई।
अदालत ने आरोपी विशाल सिंह उर्फ डिक्की सिंह पुत्र स्व. केशव सिंह, निवासी महरेव थाना चितबड़ागांव, बलिया को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय ने प्रभावी पैरवी की।
