बलिया कोर्ट का बड़ा फैसला: पाक्सो एक्ट में दोषी युवक को 25 साल की सश्रम कैद, 51 हजार रुपये जुर्माना

Ballia News। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में की गई प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है।

चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के विशुनपुरा सुजायत निवासी छोटू सिंह पुत्र लल्लन सिंह के खिलाफ वर्ष 2021 में धारा 4(2) पाक्सो एक्ट और धारा 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई बलिया की विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 में हुई।

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कोर्ट ने आरोपी छोटू सिंह को पाक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी मानते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उसे 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा धारा 506 भादवि के तहत आरोपी को 2 वर्ष की सश्रम कैद और 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है। इस जुर्माने का भुगतान न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राकेश पांडेय ने पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले को कानून व्यवस्था की दृढ़ता का उदाहरण माना जा रहा है।

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