बलिया : फर्जी मतदान की सूचना देने से पहले पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कराने होंगे.

बलिया : चुनाव के समय फर्जी मतदान के मामले अधिक सामने आते हैं. बोगस वोटिंग को लेकर प्रत्याशियों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं।

बलिया : चुनाव के समय फर्जी मतदान के मामले अधिक सामने आते हैं. बोगस वोटिंग को लेकर प्रत्याशियों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं। इसको लेकर हाल ही में एक नया नियम लागू किया गया है।

मतदान में किसी मतदाता की ओर से किसी उम्मीदवार या एजेंट पर अनुचित तरीके से मतदान करने का आरोप लगाने से पहले, अब 5 रुपये पीठासीन अधिकारी के पास जमा करने होंगे। इसके बाद शिकायतकर्ता पीठासीन अधिकारी से भुगतान की गई राशि की रसीद प्रपत्र-28 (परिशिष्ट-10) पर प्राप्त करेगा। पीठासीन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार गलत मतदाता की जांच करेगा।

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अगर पीठासीन अधिकारी की जांच में गलत मतदाता का दावा सही साबित होता है तो शिकायतकर्ता से जब्त किए गए पांच रुपये वापस कर दिए जाएंगे और अपराधी को तुरंत पुलिस को सौंप दिया जाएगा। शिकायत निराधार पाए जाने की स्थिति में राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रारूप 23 (परिशिष्ट-9) मतों की सूची जो अवांछनीय है उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा चिन्हित किया जाना है।

बलिया के एसडीएम सर्वेश यादव के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव में शामिल मतदानकर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत करा दिया गया है.

Edited By: Parakh Khabar

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