बलिया में बिना लाइसेंस चल रहे 11 होटलों पर प्रशासन की कार्रवाई, संचालन पर तत्काल रोक

बलिया। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया कि सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के तहत बिना लाइसेंस और पंजीकरण के किसी भी होटल अथवा सराय का संचालन करना अवैधानिक है। इसी क्रम में जनपद में बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए 11 होटलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन होटलों में ठहरने समेत सभी गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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प्रशासन द्वारा जिन होटलों के संचालन पर रोक लगाई गई है, उनकी सूची इस प्रकार है—

रायल होटल, वार्ड नंबर 5, रसड़ा; गिरजा होटल एंड मैरेज हॉल, राजधानी रोड, चन्द्रशेखर नगर बहेरी; तृप्ति होटल, हैबतपुर माल्देपुर मोड़; होटल सुरेश, राजधानी रोड, जलालपुर माल्देपुर; रायल होटल, स्टेशन रोड, खरौनी कोठी; सेंट्रल होटल, स्टेशन रोड, खरौनी कोठी; होटल डायमंड, टाउन हॉल रोड; आर एंड जी इन, स्टेशन रोड, खरौनी कोठी; होटल आनंदी इन, धर्मशाला रोड, विशुनीपुर; पीएनएम होटल (पिज्जा टाउन), टाउन हॉल रोड तथा विक्रम होटल, स्टेशन रोड, खरौनी कोठी।

प्रशासन ने दोहराया है कि जनहित और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगे भी इस तरह की जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

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