- Hindi News
- Top News
- हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका पर पूर्व IPS,अधिकारी को सुनाई कारावास की सजा
हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका पर पूर्व IPS,अधिकारी को सुनाई कारावास की सजा
On
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का आग्रह किया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संपत कुमार ने जानबूझकर इस अदालत और उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने तथा इनके अधिकार को कम करने का प्रयास किया है।
खबरें और भी हैं
गश्त के दौरान सिपाही पर गंडासे से हमला, आरोपी हिरासत में
By Parakh Khabar
प्रेमिका द्वारा जहर खाने के बाद युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
By Parakh Khabar
मेरी व्यथा… डॉ. अतुल मलिकराम
By Parakh Khabar
दर्द की जड़ तक पहुँचना क्यों आवश्यक है
By Parakh Khabar
Latest News
03 Mar 2026 18:49:20
मुरादाबाद: थाना मैनाठेर क्षेत्र के ग्राम बघी गोवर्धनपुर के जंगल में स्थित एक सूखे कुएं से मिली युवती की लाश...
स्पेशल स्टोरी
22 Jan 2026 06:34:47
यदि भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को किसी एक शब्द में परिभाषित किया जाए, तो वह शब्द होगा— मोदी मैजिक।...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
