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चरस तस्करी मामले में नेपाली युवक को दस वर्षों का सश्रम कारावास
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पूर्वी चंपारण । चौदहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह नारकोटिक्स के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
Edited By: Parakh Khabar
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