सिगरेट लेकर राष्ट्रगान का मज़ाक उड़ाती देखी गईं लड़कियां; एक शिकायत दर्ज की गई, और FB खाता निष्क्रिय कर दिया गया।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान का मजाक बनाने वाले वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करने पर दो लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान का मजाक बनाने वाले वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करने पर दो लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में दोनों को गलत तरीके से राष्ट्रगान गाते हुए और हाथ में सिगरेट लिए हंसते हुए दिखाया गया है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित फेसबुक अकाउंट को कथित तौर पर हटा दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान का उपहास करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करने पर दो लड़कियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। अटॉर्नी अत्रेई हलदार ने बैरकपुर आयुक्त कार्यालय और लालबाजार साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। हालाँकि, फेसबुक अकाउंट अब वीडियो को होस्ट नहीं करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिलाओं को बैठकर धूम्रपान करते और गलत तरीके से राष्ट्रगान गाते हुए देखा गया।

यह भी पढ़े - एक्सिस बैंक ने अड्डा एजुकेशन के साथ साझेदारी की, वाणिज्यिक बैंकिंग के लिए हायर-ट्रेन-डिप्लॉय कार्यक्रम शुरू

मैंने इन दोनों लड़कियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रगान और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने की शिकायत क्रमशः बैरकपुर और लालबाजार के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों में की है, अत्रयी हलदर के अनुसार। इन लड़कियों से भारत और सभी भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

पुलिस विभाग के सूत्रों ने आरोपों की पुष्टि की और कहा कि एक जांच चल रही है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें शिकायत मिली है और जांच शुरू हो गई है। कानून का पालन किया जाएगा। लालबाजार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने और जानकारी के लिए फेसबुक को लिखा है। दोनों महिलाओं ने एक अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह समझाने के लिए लाइव किया कि उनके फेसबुक अकाउंट को निष्क्रिय करने के बाद उनके दोस्तों के साथ दांव लगाने के बाद वीडियो को मनोरंजन के लिए बनाया गया था।

प्रत्येक भारतीय को संविधान का पालन करने और मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग के तहत उसके द्वारा स्थापित उद्देश्यों और संस्थानों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया गया है। इस लिस्ट में राष्ट्रगान और झंडा भी शामिल है। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत एक अपराध है। दोषी पाए जाने पर उसे जुर्माना, तीन साल तक की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।

खबरें और भी हैं

Latest News

Ballia News : चंदुकी गांव की छात्राओं ने NMMS परीक्षा में लहराया सफलता का परचम, सरकार देगी 48-48 हजार Ballia News : चंदुकी गांव की छात्राओं ने NMMS परीक्षा में लहराया सफलता का परचम, सरकार देगी 48-48 हजार
बलिया: शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज के कम्पोजिट विद्यालय चंदुकी की चार छात्राओं ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा...
बलिया में NMMS परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलता, 251 छात्र-छात्राओं का चयन
मानदेय बढ़ोतरी पर शिक्षामित्रों ने जताया आभार, विधायक केतकी सिंह को किया सम्मानित
बलिया में पत्नी की हत्या: डंडे से पीटकर मार डाला, रातभर शव के पास बैठा रहा पति, गिरफ्तार
बलिया में विवाहिता से मारपीट का आरोप, पति की गैरमौजूदगी में सात लोगों पर केस दर्ज
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.