Unnao Rape Case: SC से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसकी उम्रकैद की सजा निलंबित की गई थी।

सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि 23 दिसंबर के आदेश के बावजूद सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

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पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी कि वह सात साल पांच महीने की सजा पहले ही काट चुका है और उसकी अपील लंबित है।

गौरतलब है कि सेंगर ने दिसंबर 2019 में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, वह फिलहाल जेल में ही रहेगा क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और उस प्रकरण में उसे जमानत नहीं मिली है।

उल्लेखनीय है कि उन्नाव बलात्कार मामला और उससे जुड़े अन्य प्रकरण अगस्त 2019 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से स्थानांतरित कर दिल्ली लाए गए थे, जहां इनकी सुनवाई की गई।

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